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    Direct selling guidelines in Hindi Issue by Indian Govt New MLM Guidelines 2016 2019 2020

    New Direct Selling mlm Guidelines 2019 2020  in India Hindi Indian Government issue New Guidelines for Direct selling Companies in India MLM Network Marketing Industry Rules and Regulations Legality:-
     (Govt.of India) भारत सरकार ने New MLM Guidelines जारी की डाइरेक्ट सेल्लिंग उद्योग के लिए।
    10-Sep-2016 भारतीय केबीनेट ने 10 सितम्बर 2016 को काफी समय से लटक रहे डाइरेक्ट सेल्लिंग बिल को कन्ज़्यूमर अफ्फैयेर्स मन्त्री श्री राम विलास पासवान द्वारा पास कर दिया।
    • अब प्रत्येक mlm नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना जरुरी होगा।
    • साथ ही 30 दिन में मनी बेक ग्यारंटी भी देनी होगी।
    • डिस्ट्रीब्यूटर की शिकायत का निवाकरण 45 दिनों के अंदर करना होगा। 
    इससे आने वाले समय में लगभग 10,000 कम्पनी पूरी तरह से बेन ( बँद ) होंने जा रही हैं ।

    इस mlm Act के आने के बाद सभी रिटर्न देने वाली , चिटफंड , मनी सर्कुलेशन , पिरमिन्ड तथा एड क्लिकिंग आदि कंपनीया बंद होने वाली है। जल्द ही बहुत सी फाइनान्शियल कम्पनीयो को 30 दिनों के अंदर लीगल नोटीस दिया जाना है।
    इसके लिये State Govt. को 90 दिन का समय दिया गया है। इस खबर को सुन कर कई कंपनियो ने तो अपने ऑपरेशन भी बँद कर दिये हैं। भारत सरकार उपरोक्त कम्पनियों को एक से दो हफ्ते में नोटीस देने जा रही है।

    पूरी न्यूज़ इस लिंक पर देखे
    http://www.thebhaskar.co.in/2016/09/new-mlm-guidelines.html?m=1


    डायरेक्ट सेलिंग पर सरकार की गाइडलाइन जारी

    09/12/2016 | उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आज डायरेक्ट सेलिंग व MLM मल्टीलेवल मार्केटिंग को लेकर देशभर में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लम्बे समय से लम्बित चले आ रहे इस मामले को गाइडलाइन जारी होने के साथ ही अब नई दिशा मिलेगी। इस संबंध में आज शाम सभी राज्य सरकारों व केन्द्रशासित प्रदेशों को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। साथ ही केन्द्र की ओर से इस गाइडलाइन को यथास्थिति लागू करने को कहा गया है।
    उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के अनुसार इस गाइडलाइन को  के नाम से जाना जाएगा। इस गाइडलाइन में सरकार ने कुल नौ धाराएं शामिल की हैं, जिनकी 52 उपधाराओं को जोड़ा गया है। इस गाइडलाइन के साथ ही देशभर में चल रही पोंजी और पिरामिड स्कीमों पर रोक लगेगी और उत्पादों पर आधारित कंपनियों को नई ऊंचाईयां छूने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि पोंजी और पिरामिड स्कीमों के नाम पर मनी रोटेशन कर रही कंपनियां बिना उत्पादों के नेटवर्क बना रही थी, जिनपर इस गाइडलाइन के साथ ही लगाम लग जाएगी। इस गाइडलाइन में मुख्य रूप से सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और पोंजी स्कीमों में अंतर बतलाया है। सरकार के अनुसार अब केवल जुडने अथवा जोइनिंग पर कमीशन बांटने पर पाबंदी होगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में उत्पादों की बिक्री के आधार पर डायरेक्ट सेलर को कमीशन दिया जाना संभव होगा। 
    गाइडलाइन में ग्राहक हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को अपने बिक्री के उत्पाद अथवा सेवाओं पर 30 दिन की मनीबैक गारंटी लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 
    अब डायरेक्ट सेलर्स को कंपनियों की ओर से नियमानुसार पहचान भी जारी किए जाएंगे। 
    डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स के डाटा रखने होंगे और पैन कार्ड व प्रमाणिक आईडी रखना जरूरी होगा। साथ ही साथ कंपनियों को अपनी अपडेटेड वेबसाइट पर प्लान, उत्पादों की पूरी जानकारी, कंपनी का पता, संपर्क तथा शिकायतों के लिए प्रकोष्ठा रखना आवश्यक होगा, जिनका निवारण शिकायत मिलने के 45 दिनों में कंपनियों को करना होगा।


    गाइडलाइन में सरकार की ओर से सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग के जरिए बेचे जाने वाले उत्पाद व सेवाओं पर लगने वाले कर जिनमें वैट शामिल है का हिसाब-किताब कंपनियां रखेंगी, व तय समय पर टैक्स जमा करवाएंगी। सरकार ने दिशा-निर्देशों में किसी भी प्रकार के रिनिवल पर रोक लगाई है। गाइडलाइन में यह भी निर्देशित किया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच इंडियन कॉन्टे्रक्ट एक्ट 1872 के तहत करार होगा, जिसके आधार पर दोनों मिलकर काम कर पाएंगे। इसमें ग्राहकों को कूलिंग-ऑफ पीरियड की सुविधा भी निर्देशित की गई है। यह एक तय समय होगा, जिसमें ग्राहक संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में कंपनी से अपना करार रद्द करने का हकदार होगा। निर्देशों के अनुसार कंपनियों को किसी भी ऐसे डायरेक्ट सेलर का करार रद्द करने अथवा आईडी टर्मिनेट करने का हक होगा, जो बीते दो वर्ष या इससे अधिक समय से सक्रिय नहीं है। यहां सक्रियता उसकी दो वर्षों में एक भी खरीदारी नहीं करने को माना गया है। टर्मिनेशन की स्थिति में कंपनी को उचित कारण भी बताना जरूरी होगा।
    डायरेक्ट सेलर्स को मिलेगी पहचान
    दिशा-निर्देशों के अनुसार अब डायरेक्ट सेलर को किसी भी संभावित ग्राहक से मिलते समय अपना आईडी कार्ड साथ रखना जरूरी होगा। साथ ही साथ अपने उत्पाद, सेवा इत्यादि की कीमत, क्रेडिट टर्म्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट, रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स ऑफ गारंटी व आफ्टर सेल्स सर्विस की जानकारी ग्राहक को देनी होगी। इन दिशा-निर्देशों मेंं सरकार ने डायरेक्ट सेलर्स को भी अधिकार सौंपे हैं। इनमें डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत मानते हुए अधिकार दिए हैं। अब हर कंपनी में ग्राहकों अथवा डायरेक्ट सेलर्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए तीन सदस्यीय ग्रिवेंस रेडरेसल कमेटी होना आवश्यक होगा, जो सभी शिकायतों के निवारण का कामकाज सुचारू रूप से देखेगी।
    अच्छी कंपनियों को मिलेगी ऊर्जा
    फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (एफडीएसए) सहित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) की ओर से इस संबंध में सालों से प्रयास जारी थे। इस गाइडलाइन को जारी करते हुए उपभोक्ता मामलात मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि यह गाइडलाइन डायरेक्ट सेलर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। जिसके जरिए इस उद्योग में बेहतर काम करने वाली कंपनियों को नई ऊर्जा मिलेगी।
    केरल और राजस्थान आगे
    डायरेक्ट सेलिंग को लेकर केरल सरकार की ओर से आज से ठीक पांच साल पहले यानी 12 सितम्बर, 2011 को देश में पहली बार दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद राजस्थान सरकार ने भी 5 अक्टूबर 2012 को आठ नियम व शर्तों के साथ दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। भारत सरकार की ओर से केरल और राजस्थान में पहले से लागू आदेशों को इस गाइडलाइन में तवज्जो दी गई है।
    बेहतरीन कंपनियों को है बड़ा बाजार
    इस गाइडलाइन के जारी होने के साथ ही उत्पादों पर आधारित कंपनियों को बड़ा लाभ मिलेगा। देश में एम्वे इंडिया, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, हर्बललाइफ, एवॉन, वेस्टीज, थियांसी सरीखी बड़ी कंपनियों का डायरेक्ट सेलिंग कारोबार के बड़े हिस्से पर कब्जा है। इस गाइडलाइन के साथ ही इन स्थापित कंपनियों सहित उत्पादों पर आधारित साफ-सुथरी कंपनियों के कारोबार में बड़ा उछाल आएगा। साथ ही कंपनियों में उत्पादों की नई रेंज भी देखने को मिलेगी। दिलचस्प बात यह भी है कि गाइडलाइन जारी होने के पहले ही इन कंपनियों समेत कई कंपनियों ने अपने कारोबार में सरकार को समर्थन देते हुए ग्राहकों के लिहाज से बेहतर बदलाव कर लिए थे।

    Negative Product List by FDSA :- 

    Products & Services  Mentioned Below are Banned to Promote through Direct Selling / MLM  from  1st August 2016 . Below Mentioned Products & Services will Not Come Under  Direct Selling Category  .
    Companies Promoting any such Banned Products or Services Through a Medium of Direct Selling or MLM will be Liable for Strict Legal Actions . AI
    Negative list of Products :
    (Not to be Promoted by Companies Deploying  Direct, Single Level and Multilevel Marketing Compensation Plans) :
    1) Financial products like Cash Deposits / Investments –
                    in/for/in the form of – Stocks, Shares /I.P.O ,Debentures, Preferential Shares, Forex Trading, Plantations, Farming, Infrastructure Projects, Resorts, Car Lease ,  Trading in Commodities, Live Stocks like Birds, Poultry, Emu, Etc, Animals (Rabbit, Goats, Cows, Buffaloes, etc),  Plantations, HYIP , etc.

    2) Life Insurance policies other than offered by qualified Individuals as per the IRDA norms.
    3) Car or other Vehicle Lease / Vehicle Advertisement Schemes .
    4) All Types of Virtual Currency Promotions / Crypto Currency Promotions ( BitCoin / One Coin / Yocoin / Hitcoin / Etherium / Litecoin / DogeCoin etc)
    5) Discount Coupons/Vouchers/Cards etc.
    6) Real Estate ( Plot  or Property Sale or Lease )
    7) Bid coupons / Bid Vouchers / Bid Ewallet.
    8) Quiz Portals
    9) Holiday Coupons / Vouchers Or Advance Purchase of Vacation Packages.
    10) Betting / Gambling Activities
    11) Advertising Packages with Weekly Returns .
    12) “Sell or offering to sell Bit Coins/Crypto Currency, Forex products, Shares & Debentures and Commodity Exchange services.”
    13) Websites / Web space, Online Education, Online Training , Bidding Portals  etc.
    14) Get paid- to click, to give surveys, to watch advertisements, to receive SMS & emails and to invest in  Advertising Medium.
    15) Time Sharing services like Holiday Packages/Travel Coupons/Vouchers
    16)   Gifting/Helping/Donations or similar kind of funding schemes where there is no sale  proceeds & invoicing in that transaction.
    17)   Online & Offline media subscriptions/Classified Ads marketing etc.
    18) Products or services that are restricted as per "Drugs and Magic Remedies (Objectionable  Advertisements) Act 1954" India.
    19) Gimmick products like Yantra – Mantra – Tantra
    20) Crowd Funding Ventures.
    21) All Products with False Claims or without Proper Labelling .( Fake Certifications etc )
    22) Tobacco based products
    23) Products used for intoxication.
    24)    Fake Career Plans
    25)   All Get Quick Rich Schemes with False Claims .
    Initiated for  Direct Sales Industry Cleaning Mission .
    Important Note : Few Products can be promoted on special conditions from the List Above .Details will be soon available from the Direct Selling Regulatory Body .
    ( Govt of India ).
    Please Promote this Message in all MLM / Network Marketing Groups and also with all your Friends & Colleagues working in Direct Selling Industry .
    इस खबर को सुन कर कई कंपनियो ने तो अपने ऑपरेशन भी बँद कर दिये हैं। भारत सरकार उपरोक्त कम्पनियों को एक से दो हफ्ते में नोटीस देने जा रही है। 

    Source :-  www.mlmnewspaper.com  www.thebhaskar.co.in























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    Photo of the Remarkables mountain range in Queenstown, New Zealand.